कैसे शाहरुख खान ने अल्लू अर्जुन को जेल जाने से बचाया..

पुष्पा टू भगदड़ मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आ गए हैं एक रात जेल में बिताने के बाद आज सुबह हैदराबाद सेंट्रल जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है अभिनेता अलू अर्जुन को तेलंगाना की एक निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था अभिनेता ने इस फैसले को तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी सुनवाई के दौरान तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी थी.

हालांकि एक्टर को रात जेल में बितानी पड़ी और आज सुबह उन्हें रिहाई भी मिल गई अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी उनका जेल जाना फिर उन्हें बेल मिलना बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का क्या अहम रोल है इन सबके बीच चलिए हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पूरा मामला बताते हैं नमस्कार मैं हूं अनुष गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया उच्च न्यायालय में अलू अर्जुन के वकील ने उनकी जमानत के लिए कई सारे तर्क दिए जिनमें से एक तर्क अभिनेता शाहरुख खान से जुड़े एक केस का था.

दरअसल बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर साल 2017 में उनकी फिल्म रईस के प्रचार कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत का आरोप लगाया गया था शाहरुख खान जब अपने फिल्म रईस का प्रमोशन करने गुजरात पहुंचे थे तो भगदड़ मच गई थी इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी अलू अर्जुन के वकील ने इसी केस का जिक्र करते हुए कोर्ट से कहा कि गुजरात हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को बरी कर दिया था शाहरुख खान को उस घटना का जिम्मेदार नहीं माना गया था अलू अर्जुन की गिरफ्तारी का पूरा मामला अब आपको बताते हैं 4 दिसंबर की रात अभिनेता अलू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उबड़ पड़े थे.

उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी उनका आठ वर्षीय बेटा भी घायल हो गया था कल हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता को गिरफ्तार किया था न एक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया था हालांकि बाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी अलु अर्जुन के वकील ने तर्क दिया कि थिएटर प्रबंधन ने अभिनेता के कार्यक्रम के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था सुरक्षा की मांग की गई थी पुलिस को पता था कि अभिनेता वहां आ रहे हैं.

अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसी लोकप्रिय व्यक्ति पर तब तक अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता जब तक कि जानबूझकर और प्रत्यक्ष लापरवाही अ चूक ना हुई हो उन्होंने यह भी तक दिया इस मामले में अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला लागू नहीं होगा अलू अर्जुन के वकीलों ने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार जेल अधीक्षक को 0000 का नीजी मुचलका जमा कराया चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया था साथ ही अभिनेता को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया था.

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