किस देश का है सानिया मिर्जा का बेटा, क्या इजहान के पास है पाकिस्तान की नागरिकता?

यह हैं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और इनकी गोद में खेल रहे हैं इनके बेटे इनके साहबजादे जिनका नाम है इजहान मिर्जा मलिक अब यह जो मलिक सरनेम इन्हें मिला है यह इन्हें इनके पाकिस्तानी पिता से मिला है शोएब मलिक से तो अगर इनके पिता पाकिस्तानी हैं और मां हिंदुस्तानी हैं तो फिर इनकी नागरिकता क्या है यह सवाल इस समय काफी उठ रहा है।

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी ने अपने समय में खूब सुर्खियां बटोरी थी 2010 में शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी ने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में चर्चा का बाजार गर्म किया लेकिन जब 2018 में उनके बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म हुआ तो एक नया सवाल सबके ज़हन में उठा आखिर इजहान की नागरिकता किस देश की होगी क्या वो हिंदुस्तानी होगा क्या वो पाकिस्तानी होगा या फिर कुछ और ही होगा यह सवाल और भी जटिल उस वक्त हो गया जब 2024 में सानिया और शोएब का तलाक हो गया।

सानिया मिर्जा जिन्होंने टेनिस कोर्ट पर भारत का नाम रोशन किया उन्होंने 12 अप्रैल 2010 के दिन पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हैदराबाद में एक पारंपरिक मुस्लिम समारोह में शादी की यह शादी दोनों देशों में विवाद का विषय बन गई सानिया पर पाकिस्तान की बहू कहकर सवाल उठाए गए खासकर तब जब उन्हें तेलंगाना का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया लेकिन सानिया ने हमेशा अपनी भारतीयता पर ही गर्व जताया और कभी भी अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी शोएब जो पाकिस्तानी नागरिक हैं और सानिया ने दोनों ने अपने रिश्ते को बड़ी मजबूती से निभाया लेकिन 2024 में इनका तलाक हो गया इसके बाद इजहान की नागरिकता पर बहस और तेज हो गई इजहान मिर्जा मलिक का जन्म 30 अक्टूबर 2018 को हैदराबाद के रेनबो हॉस्पिटल में हुआ सानिया ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके बच्चे का सरनेम मिर्जा मलिक होगा ना कि केवल मलिक।

जन्म के समय से ही इजहान की नागरिकता को लेकर सवाल उठने लगे भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में लोग यह जानना चाहते थे कि क्या इजहान भारतीय होगा या पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता है बशर्ते उसके माता-पिता में कम से कम एक तो भारतीय नागरिक हो क्योंकि सानिया भारतीय नागरिक हैं और इजान का जन्म भारत में हुआ तो तकनीकी रूप से वह भारतीय नागरिकता के हकदार हैं।

इसके अलावा अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है लेकिन उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हैं तो बच्चे को एक साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है पाकिस्तान के नियमों के मुताबिक भारतीय नागरिक को पाकिस्तानी नागरिकता नहीं दी जा सकती पाकिस्तान के पास 19 देशों के साथ दोहरी नागरिकता का समझौता है लेकिन भारत उस सूची में शामिल नहीं है इसके चलते इजहान को पाकिस्तानी नागरिकता मिलना असंभव है क्योंकि उनकी मासानियां भारतीय हैं 2018 में पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि इजहान को पाकिस्तानी नागरिकता नहीं दी जाएगी शोएब मलिक ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नागरिकता मायने नहीं रखती हमारा बच्चा ना तो भारतीय होगा ना ही पाकिस्तानी इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया था उन्होंने संकेत दिया कि इजहान को किसी तीसरे देश की नागरिकता दी जा सकती है।

सानिया और शोएब उस समय दुबई में रह रहे थे और खबरों के मुताबिक इजहान के पास दुबई का गोल्डन वीजा है यह वीजा लंबे समय तक दुबई में रहने की सुविधा देता है लेकिन यह स्थाई नागरिकता नहीं है कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि सानिया और शोएब ने इजहान को यूएई या किसी अन्य देश की स्थाई नागरिकता देने की योजना बनाई हो सकती है 204 में शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी की और सानिया के परिवार ने पुष्टि की कि सानिया और शोएब का तलाक कुछ महीने पहले ही हो चुका था इसके बाद सोशल मीडिया पर इजहान की नागरिकता को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई कुछ लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तानी पिता के बच्चे को भारतीय नागरिकता देना खतरनाक हो सकता है वहीं सानिया के समर्थकों ने इसे उनकी निजी जिंदगी का मसला बताते हुए कहा कि सानिया ने हमेशा भारत का गौरव बढ़ाया है और इजहान को उनकी मां की नागरिकता के आधार पर भारतीय माना जाना चाहिए फिलहाल इजहान मिर्जा मलिक दुबई में अपनी मां सानिया के साथ रहते हैं और उनके पास गोल्डन वीजा है ।

यह स्पष्ट नहीं है कि सानिया ने इजहान के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है या नहीं भारतीय कानून के तहत इजहान भारतीय नागरिकता के हकदार हैं लेकिन सानिया और शोएब के पुराने बयानों से लगता है कि वह उसे किसी तीसरे देश की नागरिकता देना चाहते थे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सानिया जो अब दुबई में स्थाई रूप से रह रही हैं अपने बेटे के लिए यूएई या किसी अन्य देश की नागरिकता चुन सकती हैं।

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