क्रिकेटर शिखर धवन के तलाक के मामले में हाईको ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शिखर धवन जिन्होंने आयशा मुखर्जी के साथ 2023 में तलाक ले लिया था। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था और अब इसी मामले में शिखर धवन की एक्स वाइफ आयशा मुखर्जी को कोर्ट ने आर्डर दिया है कि वह शिखर धवन को 5 करोड़ 7 लाख लौटाए क्योंकि कोर्ट ने माना है कि शिखर धवन की एक्स वाइफ आयशा ने उन पर दबाव बनाकर उन्हें धोखा देकर उनसे जबरन वसूली की है।
ज्यादा पैसा ऐच्छा है। शिखर धवन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आयशा उन्हें हर बार धमकियां देती थी कि उन्हें एक्सपोज कर देगी और यह धमकियां ऐसी थी कि अगर मीडिया में वो चीजें आती तो शिखर धवन का पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। यही वजह है कि फिर आयशा उन्हें ब्लैकमेल करती रही और कहती रही कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो या तो आयशा के साथ पार्टनरशिप में होगी या फिर पूरी की पूरी आयशा के नाम पर होगी। बस इसी का फायदा आयशा ने तलाक के टाइम पर उठाया और शिखर धवन से उनकी सारी प्रॉपर्टी लूटी। शिखर धवन के तलाक के टाइम पर एक ऑस्ट्रेलियाियाई कोर्ट ने शिखर धवन को अपनी एक्स वाइफ आयशा को ₹15 करोड़ देने को कहा था।
इसके अलावा जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज है उसका 15% हिस्सा आयशा का होगा। साथ ही 7 करोड़ की एक और प्रॉपर्टी है जो शिखर धवन को आयशा क देनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलियाियाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद।
शिखर धवन ने इस ऑर्डर के खिलाफ इंडियन कोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि ऑस्ट्रेलियाियाई कोर्ट का आर्डर यहां पर मान्य नहीं है और ऐसे में आयशा को अब 5 करोड़ 7 लाख विद इंटरेस्ट वापस शिखर धवन को चुकाने होंगे। आपको बता दें कि यह खबर शिखर धवन की सेकंड मैरिज के कुछ ही दिनों बाद आई है। रिसेंटली उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी के साथ शादी मनाई और शादी के तुरंत बाद उन्हें यह अच्छी खबर मिली
