विराट का चौंका देने वाला खुलासा,परिवार के सदस्य को सौंपी करोड़ो की विरासत।

विराट कोहली का सामने आया चौंका देने वाला खुलासा। परिवार के इस सदस्य के हाथ में सौंपी करोड़ों की विरासत। क्यों लिया किंग कोहली ने इतना बड़ा फैसला? खुद जाकर बनवाए प्रॉपर्टी के कागज। क्या हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे भारत? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। क्रिकेट वर्ल्ड के गॉड यानी कि विराट कोहली को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पब्लिक की निगाहों से दूर विराट कोहली इस वक्त अनुष्का शर्मा और अपने दोनों बच्चों वामिका और अकाय के साथ लंदन में रह रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अपनी करोड़ों की विरासत को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। किंग कोहली के फैंस भी इस शॉकिंग खबर को सुनने के बाद सोच में पड़ गए हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। इतना ही नहीं लोगों के जेहन में कई सवाल भी पैदा होने लग गए हैं। भले ही विराट विदेश में क्यों ना रह रहे हो।

लेकिन भारत में उनकी काफी प्रॉपर्टीज हैं। रेस्टोरेंट के अलावा आलीशान घर फ्लैट भी मुंबई में उन्होंने खरीद रखा है। हाल ही में आ रही जानकारी के मुताबिक विराट कोहली ने अपने बड़े भाई के नाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कर दी है। दरअसल 14 अक्टूबर को विराट कोहली गुरुग्राम के वजीराबाद तहसील ऑफिस गए थे। जहां उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी अपने बड़े भाई विकास कोहली को ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी फेज वन में विराट कोहली की आलीशान कोठी है जिसे उन्होंने साल 2021 में खरीदा था। सोर्स की मानें तो इस प्रॉपर्टी की कीमत ₹80 करोड़ की बताई जा रही है। इस कोठी के अलावा गुरुग्राम में विराट के फ्लैट्स भी हैं। कुल मिलाकर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी विराट कोहली ने अपने भाई के नाम पर कर दी है। इस कदम के बाद यह सवाल उठ रहा है कि कोहली ने यह निर्णय क्यों लिया और इसे उनकी प्रॉपर्टी के मामलों में क्या बदलाव आएंगे?

तो ऐसा माना जा रहा है कि प्लेयर्स और सेलिब्रिटी के बीच यह आम है ताकि संपत्ति और अन्य जिम्मेदारियों का प्रबंधन आसान हो सके। सूत्रों का कहना है कि विराट कोहली और उनका परिवार हाल ही में इंग्लैंड शिफ्ट हो गया है।

जिसके चलते संपत्ति और विरासत से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार विराट ने अपने भाई को दे दिया है। बता दें कि जनरल पावर ऑफ अटरनिटी एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कानूनी या फिर वित्तीय मामलों को संभालने का अधिकार देता है। पर ध्यान रहे जीपीए से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं बदलता। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो तो इसके लिए रिजर्व सेल डीड बनवाना जरूरी है।

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