रक्षाबंधन का त्यौहार बना पटौधी के नवाब के लिए और भी खास। सैफ अली खान और उनकी बहन सोहा अली खान को मिली बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नवाबों को एक खूबसूरत तोहफा। 15,000 करोड़ की पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर आई गुड न्यूज़। खुश हो गए सैफ अली खान और करीना कपूर। रक्षाबंधन का त्यौहार पटौदी के नवाब सैफ अली खान के लिए बहुत ज्यादा खास बन गया है। करीना कपूर, बहन सोहा अली खान, मां शर्मिला टैगोर खुशी से फूल ही नहीं समा रही हैं।
बात ही कुछ ऐसी है। खुशियां मनाना तो बनता है। दरअसल, एक्टर को उनकी ₹15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यह खुशी भरा पल उन्हें देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। आखिर चल क्या रहा है? दरअसल भोपाल के अंतिम शासक रहे नवाब हमीदुल्लाह खान की निजी संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर जुलाई में हाई कोर्ट का आदेश आया था। पहले यह जान लीजिए कि निचली अदालत के मुताबिक नवाब हमीदुल्लाह खान के वारिस होने के नाते यह संपत्ति सैफ, सोहा, सबा और उनकी मां के पास जानी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सैफ अली खान, उनकी बहन सो अली खान, सभा और सैफ की मां शर्मिला टैगोर को संपत्ति का उत्तर अधिकारी मानने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सैफ अली खान को बड़ी राहत दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वारिस होने के बाद भी प्रॉपर्टी को लेकर इतनी खींचातानी क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? वह बताते हैं। भोपाल के आखिरी नवाब रहे हमीदुल्लाह खान की 1960 में मौत हो गई थी। उनकी तीन बेटियां थी। आबीदा बेगम, सजीदा सुल्तान और राबिया बेगम। आबीदा बेगम ने 1950 में पाकिस्तान को अपना देश चुन लिया और वहां चली गई थी। इसके बाद सजीदा खान इस शाही संपत्ति की आखिरी वारिस बन गई थी। सजीदा ने इफ्तखार अली खान पटौदी से शादी की थी। दोनों का बेटा मंसूर अली खान जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना गया। एक मशहूर क्रिकेटर भी बने। मंसूर अली खान ने शर्मिला टैगोर से शादी की और उनके तीन बच्चे हुए। सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। मंसूर अली खान की मौत के बाद सोहा शर्मिला, सैफ और सबा अली खान इस संपत्ति के वारिस बन गए।
लेकिन फिर साल 2017 में देश में दुश्मन प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया था और 2018 में इसकी गाइडलाइंस आई जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया तो उसकी संपत्ति दुश्मन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कस्टडी में ले ली जाएगी। इसी मामले को लेकर बीते 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें इस 15,000 करोड़ की पुश्तैनी प्रॉपर्टी को सैफ अली खान, शर्मिला सोहा और सभा को ट्रांसफर करने से रोक लगा दी गई थी।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पटौधे के नवाबों के पास वापस जा सकती है।
