कानूनी पचड़े में फंसे राजपाल यादव। 4 फरवरी तक सरेंडर करने के आदेश। दिग्गज एक्टर पर लगे गंभीर आरोप। कोर्ट ने दी आखिरी मोहलत। बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा यादव परिवार। एक्टर की चिंता में आए फैंस। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव को कोर्ट ने समन भेजा है और एक दिन के अंदर यानी कि 4 फरवरी को सरेंडर करने के आदेश दे दिए हैं।
जिसके चलते यादव परिवार और एक्टर के फैंस चिंता में आ गए हैं। बता दें राजपाल यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिसके चलते उन पर कोर्ट केस हो गया है। आखिर चल क्या रहा है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक्टर को 4 फरवरी 2026 शाम 4:00 बजे तक खुद को सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि राजपाल यादव ने बार-बार कोर्ट को दिए गए वादों को तोड़ा है और भुगतान नहीं किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजपाल यादव को ट्रायल कोर्ट में दी गई सजा पूरी करनी होगी।
मिली जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि कई बार मौका देने और नरमी दिखाने के बावजूद राजपाल यादव शिकायत करने वाली कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को पैसा देने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव बार-बार कोर्ट के सामने भरोसा दिलाते रहे हैं कि वह रकम वापस चुका देंगे.
लेकिन हर बार तय समय पर भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि सुनवाई के दौरान एक्टर के वकील ने कोर्ट से राहत मांगी और कहा कि राज्यपाल इस वक्त मुंबई में अपने प्रोफेशनल कामों में बिजी हैं। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को मानने से इंकार कर दिया और कहा कि काम में व्यस्त होना कोर्ट के आदेशों को ना मानने का बहाना नहीं हो सकता।
यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 यानी कि चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले ही राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी मानते हुए 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी।
इसके खिलाफ दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सजा को रोक दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि राजपाल यादव कोई बड़े अपराधी नहीं है और वह शिकायत्तकर्ता कंपनी के साथ समझौता करना चाहते हैं।
कोर्ट के सामने यह तय हुआ था कि राजपाल यादव को कुल ₹.5 करोड़ का भुगतान करना होगा। इसी बीच एक्टर ने कई बार समय मांगा और भुगतान का भरोसा दिया लेकिन समय पर पैसे नहीं दिए गए। जिसके चलते कोर्ट ने आदेश दिया
कि राजपाल यादव को 4 फरवरी2026 तक सरेंडर करना होगा ताकि वह ट्रायल कोर्ट के जरिए दी गई सजा पूरी कर सके। कोर्ट ने इस आदेश के पालन की तारीख 5 फरवरी 2026 तय की है।
