बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का दुखद निधन हो गया। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक का माहौल है। धर्मेंद्र की निज जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है। दो शादियों की वजह से उनका पारिवारिक ढांचा अक्सर सुर्खियों में रहा। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है कि कानून के मुताबिक उनकी सांसद पेंशन किसे मिलेगी? इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी पर क्या हेमा मालिनी का हक होगा या नहीं?
यह सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कानूनी नियमों का भी मामला है। भारत में सांसदों की पेंशन साफ नियमों के आधार पर तय की जाती है। नियम सीधे तौर पर कहते हैं कि सांसद के निधन के बाद पेंशन का अधिकार उसकी कानूनी रूप से वैध पत्नी को मिलता है। यानी यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पति ने जो विवाह किए हैं, उनमें कौन सा विवाह कानूनी रूप से वैलिड है। धर्मेंद्र की पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी।
बाद में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने कथित तौर पर अपना धर्म बदलकर दूसरी शादी की क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहू विवाह की अनुमति है। यानी पॉलीग यानी एक से ज्यादा शादियां की जा सकती हैं। कानूनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पहली पत्नी जीवित हो और पति बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर ले तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। ऐसे मामलों में पेंशन का अधिकार पहली पत्नी को ही मिलता है क्योंकि कानून के मुताबिक वो ही वैध जीवन शादी होती है। दूसरी पत्नी को इस कंडीशन में पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि शादी कानूनी तौर से प्रमाणित ना हो। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। सांसद पेंशन से जुड़े नियम सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत भी आते हैं। जिनमें यह साफ लिखा गया है कि अगर किसी भी इंसान की दो पत्नियां कानूनी रूप से वैध हैं तो पेंशन बराबर यानी 50-50 हिस्सों में बांटी जाएगी। यह कंडीशन केवल तब बनती है जब दोनों विवाह कानून के अंतर्गत सही हो। धर्मेंद्र के मामले में नियमों को अक्सर बहस का हिस्सा बनाया जाता है क्योंकि उनकी दोनों पत्नियों का सामाजिक दर्जा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र की वैध पत्नी है।
वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र के पास ₹450 करोड़ की संपत्ति भी थी। उनके पास ₹100 करोड़ का एक आलीशान फार्म हाउस था। जिसकी झलक वह सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते रहते थे। इसके अलावा धर्मेंद्र के पास कई लग्जरी कारें, मुंबई, लोनावला में प्रॉपर्टीज और 12 एकड़ में फैला एक रिसोर्ट भी है। कानूनी रूप से हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती। उन्हें हिस्सा तभी मिल सकता है अगर धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत यानी विल में उन्हें शामिल किया हो या कोर्ट में उनकी शादी की वैधता साबित हो।
साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि दूसरी शादी से हुए बच्चों को अब सिर्फ नाम का हक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार से पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा।
